पीएमईजीपी योजना क्या है? पात्रता मानदंड और उद्देश्य:
पीएमईजीपी 2023 की नई योजना क्या है?
पीएमईजीपी का पूर्ण रूप प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, (पीएमईजीपी) भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यहां पीएमईजीपी योजना का विस्तृत विवरण दिया गया है:
परियोजना पर सरकारी सब्सिडी 15% से 35% तक होती है जबकि उद्यम मालिकों को परियोजना मूल्य का केवल 5% से 10% निवेश करने की आवश्यकता होती है। बैंकों द्वारा फंडिंग टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन के रूप में दी जाती है। हालाँकि, परियोजना लागत विनिर्माण इकाइयों के लिए Rs. 50 लाख और व्यावसायिक इकाइयों के लिए Rs. 20 लाख तय की गई है।
यहां पीएमईजीपी के कुछ प्रमुख विवरण दिए गए हैं:
Interest rate | Depends on the bank (typically up to 12% p.a.) |
Minimum age of the applicant | 18 years |
Minimum educational qualification of the applicant | VIII passed subject to terms and conditions |
Government subsidy rate | 15% to 35% depending on rural or urban projects in general or special category |
Maximum project cost | ₹50L for manufacturing units and ₹20L for service units |
Entities | Entrepreneurs, MSMEs, Co-operative Societies, Charitable Trusts, Self Help Groups, etc. |
उद्देश्य:
- पीएमईजीपी योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देकर स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- यह व्यक्तियों के बीच उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की संस्कृति पैदा करना चाहता है।
- भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों को सरकार और बैंकों से वित्तीय सहायता प्रदान करना
- नए उद्यमों की स्थापना के माध्यम से, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना
- देश के बेरोजगार युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर शहरी क्षेत्रों में जबरन प्रवास को सीमित करना
- पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना
- नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के सृजन के माध्यम से देश के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ाना
पीएमईजीपी के लिए कौन पात्र हैं?
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMEGP) एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है जो भारत सरकार द्वारा प्रबंधित होती है और इसका उद्देश्य व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
यहां दी गई हैं PMEGP योजना के पात्रता मानदंड:
नागरिकता:
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
आयु सीमा:
- PMEGP के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी विशेष आयु सीमा नहीं है। किसी भी आयु के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षिक योग्यता:
- परियोजना के स्वभाव के आधार पर शैक्षिक योग्यता की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। कुछ परियोजनाएं किसी विशिष्ट कौशल या योग्यता की आवश्यकता हो सकती है।
लाभार्थियों के प्रकार:
- व्यक्तियों, शिक्षित बेरोजगार युवा, ग्रामीण और शहरी उद्यमी, और महिलाएं PMEGP के तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- स्व-सहायता समूह (एसएचजी), संस्थान जो समितियों के तहत पंजीकृत हैं, और उत्पाद-आधारित सहकारी समितियाँ भी पात्र हैं।
परियोजना लागत:
- PMEGP प्रमुखत: मन्युफैक्चरिंग या सर्विस क्षेत्र और स्थान (शहरी या ग्रामीण) के आधार पर परियोजना की लागत की सीमा को परिभाषित करता है।
आय मानक:
- लाभार्थियों के परिवार की आय निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए, जो स्थान (शहरी/ग्रामीण) और लाभार्थी की श्रेणी के आधार परभिन्न हो सकती है।
रोजगार उत्पन्नता:
- परियोजना को रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए।
उद्योग क्षेत्र:
- PMEGP विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को कवर करता है, जिसमें निर्माण, सेवाएं, और व्यापार के क्षेत्र शामिल हैं। प्रस्तुत परियोजना PMEGP के तहत मान्यता प्राप्त करने वाली गतिविधियों में आनी चाहिए।
मौजूदा इकाइयाँ:
- विस्तार या विविधीकरण करने वाली मौजूदा इकाइयाँ भी PMEGP के तहत सहायता प्राप्त कर सकती हैं, जो हाल की परियोजना योजना के मानकों को पूरा करती हैं।
पीएमईजीपी के लिए आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज:
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरों के साथ पीएमईजीपी आवेदन पत्र
- पहचान और पते के प्रमाण जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और आठवीं पास प्रमाणपत्र
- परियोजना रिपोर्ट
- विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र,
- ईडीपी का प्रमाण पत्र
- एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक/पीएचसी के लिए जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- शैक्षणिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों का प्रमाण पत्र,
- यदि कोई हो ऋणदाता द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज़
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